उन्होंने व्यवस्था दी कि एफडीआई की अनुमति देने के सरकार के फैसले पर मतदान के प्रावधान वाले नियम 184 के तहत पेश विपक्ष की नेता सुषमा स्वराज तथा माकपा के खगेन दास के प्रस्ताव तथा फेमा में अधिसूचित संशोधन के विरुद्ध प्रस्तावों पर चर्चा साथ-साथ होगी और चर्चा की समाप्ति पर पहले सरकार के निर्णय पर नियम 184 के तहत मतदान होगा और फिर फेमा संबंधी प्रस्तावों पर मतदान कराया जायेगा।